आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत अनुपालन

उप-अनुभाग (i)

संगठन का विवरण

  • रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है जिसकी स्थापना वर्ष 2021 में क्रमशः 51% और 49% की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ की गई है।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के तहत कंपनी निगमित हुई ।
  • कंपनी ने 1600 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ शुरुआत की।

पंजीकृत कार्यालय का पता

  • पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 08, ब्लॉक नंबर 02, एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय, जेडीए वाणिज्यिक परिसर नंबर 01, नरवाल, जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर - 180006
  • कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष और छह नामित निदेशक शामिल हैं।
  • कंपनी की संगठनात्मक संरचना के लिए कृपया क्लिक करें।

कार्य और कर्तव्य:

कंपनी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया है। निगम नैतिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से अनुक्रियाशील है, समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों, मानदंडों का पालन करता है, अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करता है, हितधारकों की चिंताओं को दूर करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुणवत्ता और गरिमा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

उप-अनुभाग (ii)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

कार्यों के निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य, मेमरैन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जैसा कि नियमावली, शक्तियों का प्रत्यायोजन, संचालन प्रक्रिया, आचार संहिता और निगम के आचरण नियमों में परिभाषित किया गया है, से निकलते हैं।

 

उप-अनुभाग (iii)

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की विधि में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया : डीओपी (शक्तियों का प्रत्यायोजन) में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार अपेक्षा, आवश्यकता और निगम के हित के आधार पर कार्यों के उचित निर्वहन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि, कंपनी से संबंधित प्रमुख निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जा रहे हैं और बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सभी को सूचित किया जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

 

उप-अनुभाग (iv)

कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

कार्यों के निर्वहन के मानदंड शक्‍तियों का प्रत्यायोजन, नियमावली, इसके अनुपालन के लिए विभिन्न कानूनों के तहत शक्तियों, सार्वजनिक उद्यम विभाग,केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निहित हैं।

 

उप-अनुभाग(v)

इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड

महत्वपूर्ण नियमावली जिनका उपयोग कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन के लिए किया जा रहा है ।

 

उप-अनुभाग (vi)

इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

कंपनी विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों, रजिस्टरों, पुस्तकों, लाइसेंसों, विभिन्न कार्यात्मक नियमावली, समझौतों आदि का रखरखाव करती है।

 

उप-अनुभाग (vii)

किसी भी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श के लिए मौजूद है, या जनता के सदस्यों द्वारा अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में निरूपित करता है

एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते, कोई औपचारिक समिति या मंच नहीं है जहां जनता के प्रतिनिधि नीतियां बनाने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा, जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए आरएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर सुविधा प्रदान की गई है।

 

उप-अनुभाग (viii)

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो इसके हिस्से के रूप में शामिल हैं, या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं

बोर्डों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ नहीं हैं क्योंकि रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय की प्रकृति एक रणनीतिक प्रतिष्ठान की है।

 

उप-अनुभाग(ix)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका

 

उप-अनुभाग ( x)

इसके विनियमों में दिए गए मुआवजे की प्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

 

उप-अनुभाग (xi)

अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाता है

 

उप-अनुभाग (xii)

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है

जैसे रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जनता के लिए कोई सब्सिडी योजना/कार्यक्रम नहीं है। परियोजना दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी है। रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, अपने स्टेशनों के आस-पास जो परियोजना की स्थापना के कारण प्रभावित हुए थे ,के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के मुद्दे को संबोधित कर रहा है, । कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक है, जो आस-पास के क्षेत्रों में वंचित और जरूरतमंद वर्ग है।

 

उप-अनुभाग (xiii)

कंपनी द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण। रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोई रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।

 

उप-अनुभाग(xiv)

कंपनी के पास उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है। रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक वेबसाइट www.rhpcindia.com का रखरखाव कर रहा है। इच्छुक लोग वांछित जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं।

 

उप-अनुभाग (xv)

जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा रखा गया है;

एक व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह आवेदन प्रारूप में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकता है।

 

आवेदन शुल्क

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, द्वारा दिनांक 16.09.2005 के संख्या 34012/8(s)/2005-Estt.(B) से जारी राजपत्र अधिसूचना में दिए गए निर्देश के अनुसार , धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क स्थानीय कार्यालय में देय जहां आवेदन जमा किया गया है, होना चाहिए। वर्तमान में आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, निम्नानुसार है:-
आवेदन शुल्क : 10/- रुपये

भुगतान का प्रकार :

उचित रसीद के बदले नकद या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा।
बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

अतिरिक्त शुल्क :

अधिनियम के अनुसार, यदि सूचना प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, तो आवेदक को मांगी गई जानकारी के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त फीस, यदि कोई हो, के बारे में सूचित किया जाएगा और आवेदन द्वारा शुल्क जमा करने के बाद जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

दिनांक 16/09/2005 के उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिनियम की उप-धारा 7 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में, लागू दरें, जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं, निम्नानुसार हैं: -

प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर में) रु. 2/- प्रति पेज
बी बड़े आकार के पेपर में कॉपी के लिए वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
सी नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत
डी डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए रु. 50/- प्रति डिस्केट या फ़्लॉपी
अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और रुपये का शुल्क। 5/- प्रत्येक घंटे के लिए (या उसके अंश) उसके बाद
एफ मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए इस तरह के प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ 2/- रुपये

निवेदन

यदि अनुरोधकर्ता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है , जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों की समाप्ति अवधि के भीतर, शिकायत के निवारण के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

आम जनता के लिए पुस्तकालय की सुविधा

वर्तमान में रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आम जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा नहीं है।

 

उप-अनुभाग (xvi)

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

 

उप-अनुभाग (xvii)

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें